नई दिल्ली : गुरुवार यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. आज से कई सारे नियम बदल जाएंगे. इनमें हवाई किराया, मानक बीमा पॉलिसियों सहित कई ऐसे नियम हैं जो आज से बदल रहे हैं. इस महीने से 2.5 लाख रुपये से ऊपर कर्मचारी के योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य होगा. इसके अलावा पेंशन कवर खरीदना आसान हो जाएगा. आइये जानते हैं वो कौन से बदलाव हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा.
एक अप्रैल से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम होने जा रहे हैं. एक अप्रैल यानी गुरुवार से रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता मिलेगा. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने बुधवार शाम यह जानकारी दी.
हवाई सफर महंगा
1 अप्रैल यानी आज से देश में हवाई सफर महंगा होने जा रहा है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस (ASF) को बढ़ा दिया है. इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेवाओं के लिए बढ़ाया गया है. घरेलू हवाई यात्रियों के लिए ASF में वृद्धि 40 रुपये है, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए यह 114.38 रुपये है. अब डोमेस्टिक पैसेंजर्स से 160 रुपए की जगह 200 रुपए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के रूप में वसूले जाएंगे. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इसे 5.2 डॉलर से बढ़ाकर 12 डॉलर कर दिया गया है.
पीएफ पर टैक्स
नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का प्रावधान है. इस दायरे में सामान्य तौर पर प्रति माह दो लाख रुपये से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे.
सरल पेंशन योजना की शुरुआत
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है. सरल पेंशन बीमाकर्ता के नाम से केवल दो वार्षिकी विकल्प देगा.
बुजुर्गो को आइटीआर भरने से राहत
75 की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी गई है. यह सुविधा केवल उन्हें मिलेगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है.
एलटीसी इनकैशमेंट
अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले छूट की अवधि 31 मार्च, 2021 तक की है. यानी अगले महीने से इसका लाभ नहीं लिया जा सकेगा.