नई दिल्लीः पांच राज्यों में भले ही विधानसभा चुनाव जीतने को दिग्गज नेता दिन रात एक कर रहे हैं वहीं, दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में तो इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां सातवें आसमान पर हैं. गांव की गलियों, चौराहों और चौपालों में पंचायत चुनाव में अपना झंडा फहराने के लिए उम्मीदवार व समर्थक जमकर प्रचार कर रहे हैं. मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार हर दांव पेंच आजमा रहे हैं.
पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे. ऐसे में नामांकन करने से पहले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो विरोधी आपका नामांकन पत्र खारिज करा सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उन प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा जो प्रचार-प्रसार के लिए गांव की दीवारों का सहारा लेंगे. पंचायत चुनाव में वॉल राइटिंग पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने से बचने की हिदायत दी गई है. साथ ही खर्च की राशि से ज्यादा व्यय करने पर भी पर्चा खारिज हो जाएगा.
प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए दीवारों का सहारा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसी प्रकार की पेंटिंग और वॉल राइटिंग पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा रखी है. अगर ऐसी गलती कि तो आपका पर्चा खारिज हो सकता है. अगर दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग की है तो उसे नामांकन से पहले मिटा दें.
चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाले लोगों का पर्चा निरस्त करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया है. निश्चित धनराशि से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई का चाबुक चला सकता है.
वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को खर्च करने के लिए सीमित धनराशि सुनिश्चित की गई है. ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के दावेदार 75,000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1,50,000 रुपये से ज्यादा प्रचार-प्रसार में खर्च नहीं कर सकता है.
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार एक से लेकर चार सेट तक नामांकन के दौरान जमा कर सकेंगे. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और नो ड्यूज देना भी जरूरी है. चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि आगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 साल होनी जरूरी है.