मुंबई: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शुक्रवार शाम से शुरू होने वाले वीकेंड लॉकडाउन को वायरस फैलाने से रोकने के लिए लागू कर दिया है. यह लॉकडाउन सोमवार को सुबह सात बजे तक जारी रहेगा.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि शुक्रवार को महाराष्ट्र में 58,993 नए कोविड-19 मामले सामने आए थे, जिसमें महाराष्ट्र में कुल संक्रमणों की संख्या 32,88,540 हो गई, जबकि 301 मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 57,329 पहुंच गई है. राज्य ने अब तक लगभग 97 लाख लोगों का टीकाकरण किया है.
एक दिन के दौरान किए गए 2,45,707 परीक्षणों की रिकॉर्ड संख्या के साथ राज्य में अब तक परीक्षण किए गए लोगों की तादाद 2,16,31,258 हो गई है. राज्य की वसूली दर 81.96 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.74 प्रतिशत है.
लॉकडाउन में क्या अनुमति है और क्या नहीं है-
-दिन में धारा 144 जिसका मतलब है कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक 5 से अधिक लोगों को एक साथ नहीं देखा जा सकता है. रात में कर्फ्यू, जिसका अर्थ है कि लोग वैध कारण के बिना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते. आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.
-सभी निजी कार्यालय एसबीआई बैंक, शेयर बाजार, बीमा कंपनियों, चिकित्सा कार्यालयों, दूरसंचार और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली फर्मों को छोड़कर घर से काम किया जाएगा. आपदा प्रबंधन फर्मों, बिजली और जल आपूर्ति कार्यालयों को कार्य करने की अनुमति दी गई है. सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे.
-सार्वजनिक और निजी परिवहन को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बसों और बाहरी ट्रेनों में कोई यात्री खड़ा होकर सफर नहीं करेगा. ऑटोरिक्शा में दो यात्री. टैक्सियों में अनुमति प्राप्त यात्रियों की संख्या आधी रखी जाएगी.
-कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी, कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों का परिवहन बंद नहीं होगा.
-पार्क, समुद्र तट जैसे सभी सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. यदि लोग दिन के समय इन क्षेत्रों में भीड़ करते हैं, तो ये स्थान पूरी तरह से बंद हो जाएंगे.
-किराना, दवाइयों, सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं को बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.
-मॉल, मार्केट प्लेस और जिम भी बंद रहेंगे.
-सभी थिएटर, मल्टीप्लेक्स, वीडियो पार्लर, पब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, वॉटरपार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.
-लोगों के लिए धार्मिक पूजा स्थल बंद रहेंगे. पुजारी और कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी.
-रेस्तरां और बार केवल घर पर पार्सल की अनुमति दी गई है, जोकि सुबह 7 से 8 बजे के बीच है.
-नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे.
-सड़क किनारे विक्रेता सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल भी दे सकते हैं. मामले में अधिक भीड़ होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
-ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी डिलीवरी सुबह 7 से 8 बजे तक भेज सकती हैं. इन कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए.
-समाचार पत्र छापने और बांटने की अनुमति होगी. अखबार बेचने वालों को खुद ही टीका लगवाना होगा.
-केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को छोड़कर स्कूल, कॉलेज, निजी कक्षाएं भी बंद.