मुंबई:- महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है. ‘ब्रेक द चेन’ की मुहिम छेड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य में धारा 144 लगाई जाएगी.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबि, सिनेमा, हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है. जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे. पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे. ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे. बैंकों में कामकाज जारी रहेगा. कंस्ट्रक्शन कार्य भी किए जा सकते हैं. हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें. होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है.
जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे. ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे. बैंकों में कामकाज जारी रहेगा. कंस्ट्रक्शन कार्य भी किए जा सकते हैं. हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें. होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है.