लोहरदगा: देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोहरदगा जिला में भी प्रतिदिन कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है.
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए सम्पूर्ण लोहरदगा अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया गया है. अनुमंडल दण्डाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने कहा कि यह अगले आदेश तक के लिए लागू करेगा.
निषेधाज्ञा में यह लागू होगा
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
सभी प्रकार के जुलूस (धार्मिक सहित) प्रतिबंध किया जाता है.
कोरोना वैक्सीन लेने के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अफवाह नहीं फैलायेगा. ना ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा. इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है. इस प्रकार के किसी भी कृत्य में शामिल पाये जाने पर IPC की धारा 153(A) तथा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
सभी सोशल मीडिया/ व्हाIट्सअप ग्रुप के एडमिन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में गलत टिप्पणी नहीं करें जिससे लोहरदगा जिलावासी इस बीमारी को लेकर भयभीत हो अथवा वैक्सीन लेने में सशंकित हो.