रांची: बढ़ते कोरोना संक्रमण में एंबुलेंस वालों की मनमानी भी बढ़ गई है. वे मरीजों से मनमाना किराया वसूलने लगे हैं. इसकी जानकारी राज्यर सरकार को मिली. इसके बाद सरकार ने इसपर अंकुश लगाने के लिए एंबुलेंस का किराया तय कर दिया. इसका आदेश भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है.
वेंटिलेटर रहित सामान्य एंबुलेस के लिए यात्रा शुरू करने से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये ही लेने हैं. वेंटिलेटर सहित एंबुलेंस के लिए यह दर 600 रुपये होगा.
जारी आदेश में कही गई बातें-
वेंटिलेटर रहित सामान्य एंबुलेस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से लेंगे. एडवांस एंबुलेस (वेंटिलेटर सहित) के लिए यह दर प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये होगा.
दूरी की गणना एंबुलेंस द्वारा यात्रा आरंभ करने और यात्रा के खत्म होने के बाद वापस हॉस्पिटल तक आने-जाने के दौरान तय की गई दूरी (किलोमीटर) के आधार पर होगी.
एबुलेंस के सेनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का अतिरिक्तक भुगतान परिजन द्वारा किया जाएगा.
मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई का शुल्क परिवहन व्यय में समाहित होगा. अलग से इसके लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा.
एंबुलेंस चालक के उपयोग के लिए PPE किट के लिए 500 रुपये का भुगतान मरीज द्वारा किया जाएगा. अगर मरीज के परिवार द्वारा PPE किट उपलब्ध कराया जाता है तो एंबुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा.