<strong>नई दिल्ली</strong>. नागालैंड में आई फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी अफस्पा अगले छह महीनों तक के लिए लागू रहेगा. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है. केंद्र ने पूरे नगालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है.