राजधानी में आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। डीसी छवि रंजन ने कहा है कि 31.01.2022 तक तीसरा हथियार जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ संबंधित लाइसेंसधारक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित 20 ऐसे लोग हैं जिनके पास तीन हथियार हैं। उन्हें अपने एक हथियार को जमा करना था, लेकिन ये लोग हथियार जमा नहीं कर रहे हैं। जबकि आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 दिनांक 13.12.2019 की कंडिका 3 के अनुसार पूर्व में कोई भी व्यक्ति दो से अधिक हथियार रख सकते थे। मगर एक्ट में संशोधन के बाद सिर्फ दो ही हथियार वे रख सकते हैं।
रांची जिला प्रशासन ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देते हुए तीसरा हथियार जमा करने का निर्देश जारी किया था। इसके बावजूद रांची के लाइसेंसधारियों ने अपने तीसरे हथियार को जमा नहीं किया, न ही जमा करने की सूचना दी। ऐसे में डीसी छवि रंजन ने सभी लाइसेंसधारी हथियार रखने वालों को फौरन तीसरा हथियार जमा करने का निर्देश दिया है।