चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों में राजनैतिक पार्टियों को राहत देने का निर्णय लिया है. कोरोना जनित पाबंदियों में ढील देते हुए केन्द्रीय चुनाव आयोग ने रविवार को नए सिरे से गाइडलाइन जारी किये. अब खुले मैदान पर मैदान की कुल क्षमता का 30 प्रतिशत और हाल- सभागार जैसे बंद स्थलों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की जुटान के साथ चुनावी सभा हो सकेगी. इससे पहले 31 जनवरी को आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें खुले स्थान पर 500 के बजाए 1000 और बंद स्थान पर 300 के बजाए 500 लोगों या ऐसे आयोजन स्थानों की कुल क्षमता का पचास प्रतिशत लोगों की जुटान की अनुमति दी थी. अब यह संख्या सीमा हटा दी गई है.साथ ही राज्य आपदा प्राधिकरण की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत करने की बात भी कही है.
वहीं रोड शो, पदयात्रा वाहन रैली व चुनावी जुलूसों पर पाबंदी जारी रहेगी. घर-घर जाकर जनसम्पर्क करने वाले प्रचारक दल में 20 लोगों की संख्या ही रहेगी. इनमें सुरक्षा कर्मी की गिनती नहीं होगी. रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक सभी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा.
आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि खुले मैदान में चुनावी सभाओं के आयोजन के लिए ई-सुविधा पोर्टल पर आवेदन करने पर पहले आओ-पहले पाओ के नियम का पालन करते हुए जिला प्रशासन अनुमति देगा. यह अनुमति देते समय जिला प्रशासन के अफसरों को ऐसे आयोजन स्थल के आवंटन में राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा. आयोजन स्थल पर कई प्रवेश और निकास के द्वार होंगे. सभी प्रवेश द्वारों पर हैण्ड सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होनी चाहिए. कुर्सियां सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए रखी जाएंगी.