ब्यूरो चीफ,
रांची: गुजरात, महाराष्ट्र के भाजपा शासित राज्यों के बाद अब झारखंड सरकार ने भी नये ट्रैफिक नियम 2019 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. गुजरात सरकार ने कैबिनट की बैठक के बाद एक सितंबर से प्रभावी नये ट्रैफिक नियम के जुर्माने की राशि में 90 फीसदी की कटौती कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे लागू ही नहीं किया है. झारखंड में यह लागू तो कर दिया गया है, पर लोगों के दवाब और राजनीतिक दलों के भारी विरोध की वजह से सरकार ने संशोधन करने का फैसला लिया है. नये ट्रैफिक नियम में राज्यों को संशोधन करने की शक्तियां दी गयी हैं. इसी आलोक में झारखंड में भी कुछ बड़े बदलाव किये जा सकते हैं. परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने संकेत दिये हैं कि जल्द ही नयी नियमावली को संशोधित रूप में राज्य भर में लागू किया जायेगा.
उधर परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो ने ‘BNN संवाददाता’ से कहा कि संशोधन पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जुर्माने की राशि को कम करने के लिए जल्द निर्णय लेगी. खास कर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रहने, हेलमेट नहीं पहन कर चलाने और बीमा नहीं रहने की वजह से लगनेवाले जुर्माने की राशि का चहुंओर विरोध हो रहा है. बड़े व्यावसायिक वाहन और अन्य वाहनों के जुर्माने पर भी सरकार को कई तरफ से शिकायतें मिल रही हैं.
नये ट्रैफिक नियम का भारी भरकम जुर्माना
नियम का उल्लंघन
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पहले का जुर्माना | वर्तमान जुर्माना |
नाबालिग के ड्राइविंग पर | 1000 रुपये | 25 हजार रुपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस | 500 रुपये | 5000 रुपये |
बिना हेलमेट के ड्राइविंग | 100 रुपये | 1000 रुपये |
बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग | 100 रुपये | 1000 रुपये |
मोबाइल यूज करने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
नशे में वाहन चलाने पर | 2000 रुपये | 10000 रुपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर | 5000 रुपये | 10000 रुपये |
बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
खतरनाक ड्राइविंग पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
बिना कागजात के ड्राइविंग पर | 5000 रुपये | 10000 रुपये |
प्रदूषण फैलाने पर | 1000 रुपये | 10000 रुपये |
ओवर लोडिंग पर | 4000 रुपये | 20000 रुपये |