ब्यूरो चीफ,
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से संबंधित याचिका पर अंतिम सुनवाई हुई. याचिका में पुनरीक्षित नतीजों के सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी थी. मुख्य न्यायाधीश एचएस मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में आज एलपीए/399/2018 की सुनवाई हुई. दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने ऑर्डर रिजर्व रखा गया.
पंकज कुमार पांडेय बनाम झारखंड सरकार की याचिका में छठी जेपीएससी के संसोधित नतीजों के निकाले जाने को गलत ठहराया गया था. इसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ से जेपीएससी के द्वारा निकाले गये नतीजों से 24 हजार अभ्यर्थियों के जीवन पर प्रश्न चिह्न लग गया है.
याचिकाकर्ता की तरफ से नतीजों को नियमों के विरुद्ध निकाले जाने का हवाला दिया गया था. आज की सुनवाई के क्रम में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता संजय पिपरेवाल और वादी की तरफ से अधिवक्ता सोरेन शामिल हुए थे.