शुक्रवार को हुई GST काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. Finance Minister निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई चीजों पर टैक्स घटाया गया ,कुछ चीजों पर टैक्स को बढ़ा भी दिया गया है. इसके बाद कई उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इसी तरह कई उत्पादों पर थोड़ी राहत भी मिलेगी. बताते है आपको कि क्या हुआ है सस्ता और क्या हुआ है महंगा.
सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है . अब 1000 रुपये तक Rent वाले कमरे के किराए पर Tax नहीं लगेगा . इसके बाद 7500 रुपये तक प्लान वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12% टैक्स लागू होगा. अभी तक 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम पर 18 % की दर से GST लगता है . इसी तरह 7500 रुपये से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर GST 18 % कर दिया गया है . इस समय में ऐसे होटल रूम पर 28 % की दर से टैक्स लागू होता है. hotels में GST की संशोधित दरें. अक्टूबर से लागू की जायेगी.
GST counsil ने 28 % के GST के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को कम कर दिया गया है .1200 CC के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 % और 1,500 CC के डीजल वाहनों पर 3 % कर दिया गया है. दोनों प्रकार के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 % है. और GST की दर 28 % है.
जीएसटी काउंसिल ने समुद्री नौकाओं का Fuel, ग्राइंडर और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्स की दर घटाई गयी है साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष प्रकार के रक्षा उत्पादों को भी GST में छूट दी गई है.
चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ पर GST की वर्तमान 18 % की दर की जगह 28 % की दर से टैक्स और 12 % का अतिरिक्त शेष लगाया गया है . कैफीन हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर Effect डालता है. इसके अलावा पॉलीएथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 % की दर से GST लागू होगा.