रांचीः अब झारखंड कैडर के आइएएस अफसरों के लिए छुट्टी लेने के मापदंड तय कर दिए गए हैं. किसी भी आइएएस को बिना मुख्य सचिव के अनुमति की छुट्टी नहीं मिलेगी. इस संबंध में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अफसरों के अवकाश की स्वीकृति और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है. इसके तहत किसी भी अवकाश या सरकारी कार्य से मुख्यालय छोड़ने के पहले अफसर लिखित या दूरभाष पर मुख्य सचिव से अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे.
जिले के डीसी भी प्रमंडलीय आयुक्त से आग्रह कर सीएस को देंगे जानकारी
जिले के उपायुक्त आकस्मिक अवकाश के लिए प्रमंडलीय आयुक्त से आग्रह कर इसकी सूचना इसकी सूचना मुख्य सचिव को देंगे. व्यक्तिगत या अधिकारिक कारणों से राज्य से बाहर अगर यात्रा पर जानी हो, तो भी मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी. ऐसे मामलों में अप्लीकेशन पर स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उनकी अनुपस्थिति में रूटीन कार्यो में प्रभार में कौन रहेंगे. प्रभारी अफसर का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा. अर्द्ध वैतनिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं अन्य अवकाश पर स्वीकृति पूर्व की तरह कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव ही प्रदान करेंगे.