<div><strong>त्रिपुरा:</strong> त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य के मंदिरों में जानवरों की बलि देने पर रोक लगाने की बात कही गई.</div> <div></div> <div>यह आदेश सेवानिवृत्त जज सुभाष भट्टाचार्य की जनहित याचिका पर दिया गया है.</div>