रांची: आसन्न दुर्गा पूजा-2019 के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची लोकेश मिश्रा ने दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पंडालों को कुल 12 पैमानों पर मापा गया. जिसके आधार पर पंडालों को संचालन की अनुमति प्रदान की जानी है.
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची ने पंडालों के निरीक्षण के दौरान जो पंडाल सभी मानकों पर पुख्ता नहीं पाए गए, उन्हें 24 घंटों के अंदर पंडालों में उक्त मानक को सुनिश्चित करने का निदेश दिया.
इन मानकों पर हुआ पंडाल का निरीक्षण
1. पंडाल स्टेज की मजबूती का प्रमाण पत्र
2. अग्निशमन की आवश्यक व्यवस्था का प्रमाण
3. पंडाल में अग्निरोधी सामग्री का प्रयोग
4. प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग द्वार
5. महिला एवं पुरुष हेतु अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था
6. पीने के पानी की व्यवस्था
7. सभी वोलेंटियर को आईडी कार्ड
8. सीसीटीवी कैमरा एवं रिकॉर्डिंग की समुचित व्यवस्था
9. विसर्जन का रूट चार्ट एवं लाइसेंस
10. डीजे/लाउडस्पीकर संचालक से नियमों के पालन संबंधी अंडर टेकिंग
11. साफ सफाई हेतु कर्मी
12. लाइट की व्यवस्था
इसके अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय, सदर, रांची द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार दिनांक- 05.10.2019 से दिनांक- 09.10.2019 तक दुर्गा पूजा-2019 के दौरान सोशल मीडिया (twitter, facebook, instagram, whatsapp, इत्यादि) का इस्तेमाल कर किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने या परिशांति भंग करने की स्थिति से निपटने के लिए किसी भी प्रकार का असत्यापित मैसेज, जातिय/धार्मिक या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाली सामग्री भेजना या फॉर्वर्ड करना मना है. साथ ही इस तरह के किसी भी प्रकार के लेख अथवा भाषण का सप्रेषण करने की अनुमति नहीं है.
उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एवं संबंधित ग्रुप या पेज के एडमिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है.