नई दिल्ली: NCR (National Capitol Region) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मंगलवार से ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जा चुका है. अभी तक सिर्फ दिल्ली में ही जेनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था. लेकिन इस बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी यह नियम लागू किया गया है. यानी नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में डीजल जेनरेटर नहीं चलेंगे. दो साल से NCR को इस नियम से छूट मिल रही थी. लेकिन इस बार एन्वॉयरॉनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) इस नियम को लेकर बेहद सख्त है.
वहीं, दूसरी तरफ NCR के शहरों की दलील है कि उनकी तैयारी नहीं है, इसलिए इस बार भी छूट दी जाए. EPCA को नोएडा और गुरुग्राम से इस बाबत पत्र भी मिला है. लेकिन, EPCA ने स्पष्ट कह दिया है कि दो साल मौका दिया गया, अब तीसरी बार छूट नहीं दी जाएगी. सिर्फ दिल्ली में जेनरेटर पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर आसपास के शहरों में जेनरेटर चलते रहेंगे. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सभी रिहायशी इमारतों में जेनरेटर नहीं चलेंगे. इस बारे में सभी हाउसिंग सोसाइटियों में नोटिस लगा दिए गए हैं. लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनकों इससे छूट मिलेगी. ये सेवाएं हैं – दिल्ली-NCR के सभी अस्पताल, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के सभी ISBT और हाउसिंग सोसाइटियों के लिए लिफ्ट, कॉमन एरिया और एलीवेटर्स.
NCR में प्रदूषण की निगरानी के लिए खोजे गए 19 हॉट स्पॉट्स
- दिल्ली – ओखला फेज-2, द्वारका, अशोक विहार, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार (मंडोली के साथ), आरके पुरम, जहांगीर पुरी और मायापुरी.
- हरियाणा – फरीदाबाद 1 और 2, बहादुरगढ़, गुरुग्राम (उद्योग विहार के साथ).
- उत्तर प्रदेश – साहिबाबाद
- राजस्थान – भिवाड़ी
इन सभी हॉट स्पॉट्स पर सर्दियों तक संबंधित सरकार और प्रशासन को इस बात की निगरानी करनी होगी कि यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ने न पाए. नोडल ऑफिसर या संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा. दिन और रात में इस बात का औचक निरीक्षण किया जाएगा कि प्रदूषण का स्तर कितना है और उसे रोकने के लिए क्या-क्या हो रहा है.