रांचीः राज्य सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार के सभी कर्मियों को बड़ी सौगात दी है. पहली बार राज्य कर्मियों के डीए में पांच फीसदी की वृद्धि कर दी गई है. पहले राज्य कर्मियों को 12 फीसदी डीए मिलता था, अब 17 फीसदी डीए मिलेगा. राज्यभर में लगभग दो लाख सरकारी कर्मी हैं. इस पर सरकार को सालाना 564.15 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा. यह डीए एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगा. कैबिनेट में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों को स्वीकृति मिली. मधुपुर(देवघर) की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजली कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली.
मछुआरा आवास के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति
चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्रांश ( 720.00 लाख रुपए) एवं आवश्यक राज्यांश (480.00 लाख रुपए) अर्थात कुल 1200.00 लाख (बारह करोड़) रुपए का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई. वहीं टीवीएनएल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए एक सौ करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल उपबंधित राशि रुपए 400 करोड़ में से एक सौ करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
गुवा ओर माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा को 2040 तक का अवधि विस्तार
पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. इसे 2040 तक का अवधि विस्तार दिया गया है. झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई. इसके तहत बिल्डिंग मेटेरियल का डिस्पोजल साइंटिफिक तरीके से होगा. इस नियमावली के तहत बिल्डर, ठेकेदार, नगर निकाय की जिम्मेवारी तय की गई है. कई बिल्डिंग मेटेरियल को रियूज में भी लाया जाएगा. प्रावधानों को नहीं मानने पर फाइन का भी प्रावधान किया गया है. बिल्डर को नक्शा पास कराने के साथ अपशिष्ट मेटेरियल के डिस्पोजल का स्थान भी बताना होगा.
गोशाला की लीज भूमि का नवीकरण एक रुपए पर होगा
राज्यभर के गोशाला को लीज पर दी गई जमीन का नवीकरण एक रुपए शुल्क अदायगी पर होग. वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन के लिए कुल 55.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ रुपये एवं 6.25 करोड़ रुपये यथा कुल सब्सिडी 15.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.46 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत मिनी डेयरी के लिए पांच गाय-भैंस, विडी डेयरी के लिए 10 गाय-भैंस, कॉमर्शियल के लिए 20 गाय-भैंस और मॉर्डन के लिए 50 गाय-भैंस दिया जाएगा. सामान्य वर्ग को 25 फीसदी और एसटी-एससी को 33.33 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. लाभुक का चयन डीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी.
कैबिनेट के अन्य निर्णय़
• कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में “हो” भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई.
• स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 301 दिनांक 11 मार्च 2015 की कंडिका 8 के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
• बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास के मौजा बूढ़ीविनोर अंतर्निहित कुल रकबा 0.72 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,47,000/- (सोलह लाख सैतालीस हजार) रुपए मात्र की अदायगी पर आइओसीएल के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
• बोकारो जिला अंतर्गत अंचल गोमिया के मौजा सियारी अंतर्निहित कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि कुल देय राशि 71,57,459/- (एकहत्तर लाख सनतावन हजार चार सौ उनसठ) रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी की खुदाई स्थल तक संपर्क पथ के निर्माण के लिए वाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के साथ नई संशोधित नियमावली “झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019” के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर मंत्रीपरिषद की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ 28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.
• W P(S) NO- 799/2009 ब्रह्म नाथ शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत cont, case (c) No-392/2018 के अनुपालनार्थ वादीगण के लिए स्वीकृत वेतनमान का पुननिर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.
• ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (क)(1) के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होने वाली वस्तुओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.