ब्यूरो चीफ
रांची: झारखंड सरकार की तरफ से खास महल भूमि को फ्री होल्ड करने के फैसले के बाद कल से दो दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है. सभी संबंधित अंचलों में लगनेवाले कैंप में लीजधारकों से फ्री होल्ड के संबंध में आवेदन लिये जायेंगे. जानकारी के अनुसार झारखंड में 58751 एकड़ खासमहाल जमीन है. इसमें 10115 लीजधारक हैं, जिनके पास खास महाल की जमीन है. 9562 लीजधारक आवासीय श्रेणी में आते हैं. सरकार के बार-बार आदेश के बावजूद लीज रिन्यूअल के लिए महज 700 लीजधारकों ने ही पहले से अपना आवेदन दे रखा है. इन सबको देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कैंप लगा कर आवेदन लेने और उसका निबटारा करने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार ने खासमहल की भूमि फ्री होल्ड करने से संबंधित अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की थी. इसके साथ ही इस प्रकृति की भूमि पर दशकों से रहते आए लोग अपनी भूमि की सशर्त खरीद-बिक्री कर सकेंगे. आवासीय और व्यावसायिक जमीन को फ्री होल्ड करने की सबसे पहली शर्त उस भूमि का रिन्यूअल कराना होगा. इस एवज में आवासीय भूखंड की वर्तमान बाजार मूल्य का 15 फीसदी और व्यावसायिक जमीन के मामले में 30 फीसदी एकमुश्त राशि देना पड़ेगा. इससे पहले यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जमीन की आवश्यकता किसी सरकारी कार्य के लिए तो नहीं है. फ्री होल्ड की गई भूमि का निबंधन महिलाओं के नाम एक रुपये में रजिस्ट्री कराने का नियम प्रभावी नहीं होगा. किसी भी लीज को फ्री होल्ड करने के लिए निबंधन की जिम्मेवारी लीज होल्डर की होगी. सरकार के स्थापित नियमों के अनुरूप उसे निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा. संबंधित प्रकृति की भूमि को फ्री होल्ड करने से संबंधित आवेदन देने की अधिकतम मियाद तीन वर्ष मुकर्रर की गई है.