उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने गबन की आरोपी निलंबित महिला थानाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले मेरठ के स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण ने लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.
एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान और पुलिसकर्मियों पर एटीएम में कैश लोड करने वाली कंपनी से गायब हुए कैश की बरामदगी में से 70 लाख रुपए गबन करने का आरोप है. इस मामले में गाजियाबाद की थाना लिंक रोड की थानाध्यक्ष रहीं लक्ष्मी सिंह चौहान सहित निलंबित सातों पुलिसकर्मिर्यों पर लिंक रोड थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया था.
दरअसल, गाजियाबाद के लिंक रोड में तैनाती के दौरान एक केस में दो गिरफ्तार आरोपियों से करोड़ों रुपये बरामद हुए थे, लेकिन लक्ष्मी चौहान ने पुलिसवालों की मिलीभगत से लिखा पढ़ी में रुपये की बरामदगी कम दिखाई थीं. महिला इंस्पेक्टर पर 70 लाख रुपये गबन का आरोप है.
महिला इंस्पेक्टर के सरकारी घर पर गाजियाबाद एसपी सिटी श्लोक कुमार ने छापा मारा था. इस दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से 1 लाख 25 हजार रुपये बरामद हुए. पुलिस जब लक्ष्मी चौहान के सरकारी आवास पहुंची थी तो घर का ताला बंद था. पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और रकम बरामद की.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पैसों के गबन का ये केस एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी सीएमएस के 2 कर्मचारियों से जुड़ा है. कर्मचारियों ने एटीएम में डालने के लिए आए पैसों में गड़बड़ी की थी. मामला गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पहुंचा था और जांच लक्ष्मी चौहान के पास थी. लक्ष्मी चौहान ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुछ लाख रुपये बरामद करने का दावा किया था.