रांची: विधान सभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. जिसकी अधिसूचना दिनांक 16 नवंबर को जारी कर दी गयी. इस चरण में रांची जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए 12 दिसंबर को वोट डाले जायेंगे. आज से शुरु हुई नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी है. रांची समाहरणालय में पांचों विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाये गये रिटर्निंग ऑफिसर सेल का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची ने जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों के सख्ती से पालन का निर्देश दिया. अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर निर्धारित नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पांच विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाये गये आरओ सेल
रांची समाहरणालय में तीसरे चरण में रांची जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में होनेवाले नामांकन के लिए आरओ सेल बनाये गये हैं. सिल्ली (कमरा संख्या 303), खिजरी (कमरा संख्या 212) और हटिया (कमरा संख्या 203) विधानसभा क्षेत्र के समाहरणालय के ब्लॉक ए में आरओ सेल बनाया गया है जबकि रांची (कमरा संख्या 202) और कांके विधानसभा (कमरा संख्या 203) क्षेत्र के लिए ब्लॉक बी में सेल बनाये गये हैं. नामांकन पत्र लेने और दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को सहूलियत हो इसके लिए मार्ग निर्देशित किये गये हैं.
तीसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25.11.2019 होगी. 26.11.2019 को स्क्रूटनी होगी, 28.11.2019 तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे.
झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम होना जरुरी
भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वह चुनाव में खड़ा होने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन उसके प्रस्तावकों का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य है, जहां से अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेगा. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 01 प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है.
अभ्यर्थी चार सेट में कर सकते हैं नामांकन
किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं. लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करना है. अगर कोई अभ्यर्थी चार सेटों से ज्यादा सेटों में नामांकन पत्र दाखिल करता है तो अतिरिक्त नामांकन पत्र संज्ञान में नहीं लिया जाएगा.
अभ्यर्थी के अलावा 4 व्यक्ति की ही इंट्री
नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी के अलावा 4 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का प्रवेश किया जा सकता है.
अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा. अभ्यर्थियों द्वारा इस खाते की विवरणी निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त लिखित रुप में देनी होगी.