ब्यूरो चीफ,
रांची: अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा सुविधा पोर्टल पर दिये गये आवेदनों पर तत्काल विचार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि रैली, सभा, नुक्कड़ सभा, वाहन परमिट, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय खोलने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग व हेलीपैड निर्माण की अनुमति को लेकर 48 घंटे पहले आवेदन दिया जाना जरूरी है. इन आवेदनों का तय समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है. निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना भी इसमें जरूरी किया गया है.
नामांकन प्रक्रिया व उसके पश्चात की जानेवाली कार्रवाई को लेकर निर्देश
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान व उसके पश्चात होने वाली कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 13 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जबकि चौथे औऱ पांचवे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होना बाकी है.
ऐसे में इन चरणों में चुनाव के सिलसिले में नामांकन प्रक्रिया के दौरान की जानेवाली कार्रवाई से पुनः निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत कराया गया. सभी निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन की प्रक्रिया के पश्चात मतदान हेतु की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराया गया. उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता को लेकर भी निर्वाची पदाधिकारियों से जानकारी ली.