सिमडेगा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त सिमडेगा मृत्युजंय कुमार बर्णवाल की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2019 के निमित मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व चुनावी गतिविधियों से संबंधित राजनीति पार्टियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया.
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व थमेगा चुनाव प्रचार-प्रसार। गैरकानूनी सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है.
जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के अवैध जमाव को प्रतिबंधित किया गया है. इस प्रतिबंध में घर-घर जाकर प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार को छूट दी गई है. मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व राजनीतिक प्रचार हेतु लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है.
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उन सभी राजनीतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो सिमडेगा जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वो मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये सिमडेगा जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया गया है.
आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे पूर्व सभी राजनीतिक दलों के नेता या किसी भी प्रकार के चुनाव चिन्ह वाले पोस्टर, बैनर, झण्डा, फ्लैक्स, होर्डिंग के अलावे अन्य चुनाव सामग्री हटाने का आदेश दिया.
विधानसभा चुनाव 2019 के तहत 07 दिसम्बर 2019 को द्वितीय चरण के तहत् होने वाले मतदान के मद्देनजर 05 दिसम्बर 2019 को 03 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. चुनाव आयोग के नियमों के तहत निर्धारित समय बाद रैली, जनसभा, भाषण और रोड शौ नहीं कर सकेंगे.
प्रचार गाड़ियों को नहीं दौड़ा सकेंगे. केवल घर-घर जाकर शांति से वोट मांगने की इजाजत होगी. कोई प्रत्याशी आदर्श चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी बताया कि निगरानी के लिए कई तरह की टीमें बनाई गई है. माॅनिटरिंग टीम, फ्लाईंग स्क्वायड, स्टैटिक टीम और वीडियोग्राफी टीमें बनाई गई है. इन टीमों को क्षेत्र बांटे गए है. उनमें निगरानी की जिम्मेदारी इनकी है.
5 दिसम्बर 2019 की 3 बजे से हीं ये टीमें सक्रिय हो जाएंगी. इन टीमों को कोई भी प्रत्याशी प्रचार करता नजर आया तो उसके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी.
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सम्पूर्ण जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है.
स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विध्न चुनाव के लिए मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सम्पूर्ण जिले में शराब की दुकाने बन्द रहेगी. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है. उक्त अवधि के दौरान जिला अनतर्गत किसी भी होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान अथवा किसी अन्य निजी या सरकारी स्थल में किसी प्रकार का स्पिरिट/अल्कोहल युक्त मादक द्रव्य या वैसी प्राकृति का कोई अन्य पदार्थों का विक्रय या वितरण पूर्णतः निषेध है.
पुलिस अधीक्षक सिमडेगा संजीव कुमार ने बताया कि 59 तोरपा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत बानो प्रखण्ड के 32 मतदान केन्द्रों में मतदान दल दिनांक 07.12.2019 को मतदान पश्चात् कलस्टर मे हीं रूकेंगे. पोल्ड ई0वी0एम0 को 59 तोरपा निर्वाची पदाधिकारी के निर्देश पर कलसटर में बने इन्टर मीडिएट स्ट्राॅग रूम में रखा जाएगा. रखने के समय अभ्यर्थी अपने प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित रह सकते है, इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेना होगा. स्ट्रोंग की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. पी प्लस वन अर्थात् मतदान के ठीक अगले दिन मतदान दल ईवीएम को खूंटी बज्रगृह पहुंचाने के लिए निकलेंगे.
बैठक में 70 सिमडेगा, 71 कोलेबिरा सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, राजनीतिक प्रत्याशी/प्रतिनिधि के अलावे अन्य उपस्थित थे.