रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्किर्म के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. रांची में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस मामले को डोरंडा रेप कांड जैसा नहीं होने देंगे.
अदालत ने सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा के उपाय करने का निर्देश दिया. इसके लिए अदालत ने आईजी, सीआइडी को तलब किया है.
इधर, झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अजीत कुमार ने डीजीपी केएन चौबे को पत्र लिख कर कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप के 12 आरोपियों के खिलाफ जांच जल्द पूरी करें.
रांची पुलिस जितनी जल्द हो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करें.
महाधिवक्ता ने बताया कि फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आ जायेगी.
डीजीपी से कहा है कि जितनी जल्दी पुलिस सहयोग करेगी, उतनी ही जल्दी आगे की कार्रवाई होगी. चार्जशीट फाइल होते ही स्पीडी ट्रायल चला कर 60 दिन के अंदर गैंगरेप के आरोपियों को सजा दिलायेंगे.
महाधिवक्ता अजीत कुमार ने एनर्जी सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है और कहा कि यूनिवर्सिटी के उत्तर साइड रिंग रोड और बिरसा कृषि विवि के तरफ रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, जिससे की आपराधिक किस्म के लोगों का जमावड़ा ना हो.
26 नवंबर को हुई थी घटना
26 नवंबर को कांके थाना क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी. घटना के अगले दिन छात्रा थाना पहुंची थी और शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.