रांचीः राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को आज राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा
शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) 6701/19 वाद लम्बित है.
इस मामले में न्यायालय के आदेश आने तक इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है.