सुभाष प्रसाद सिंह
जामताड़ा: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध या समर्थन में जुलूस- प्रदर्शन के आयोजन पर जामताड़ा जिले में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध एवं समर्थन जुलूस- प्रदर्शन विभिन्न संगठनों के द्वारा किए जाने की आशंका है. साथ ही विजय जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों का दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना है. हाल ही में नारायणपुर थाना के अन्तर्गत करामदाहा में शरारती तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की गई थी. ऐसी परिस्थिति में उपायुक्त जामताड़ा एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा से विमर्श के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार द्वारा पूर्ण संतुष्ट होकर सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 02-01-2020 से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है जो अगले आदेश तक के लागू रहेगा एवं साथ ही निम्न निर्देश दिए जाते हैं —
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे.
2. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, भाला गराषा, तीर कमान, एवं किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे.
3. किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, धरना, सभा का आयोजन एवं ध्वनि विस्तराक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा.
4. यह निषेधाज्ञा विधिव्यवस्था कर्तव्य पर पदाधिकारी, पुलिस बल, बारात पार्टी, शवयात्रा तथा विद्यालय महाविद्यालयओं में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा. साथ ही एटीएम के बाहर कतारबद्ध लोगों पर प्रभावी नहीं होगा.
जिन व्यक्तियों द्वारा इस आदेश का उल्लघंन किया जाएगा , उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.