जमशेदपुर: एडीजे प्रथम राधा कृष्ण की अदालत ने मेडिट्रीना अस्पताल की कर्मचारी चयनिका कुमारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कोलकाता के डॉक्टर मिर्जा रफी उल हक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही सजा के अलावा 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो चयनिका के पिता को देने का फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि चार नवंबर 2017 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक लावारिश बैग से चैनिका का शव बरामद किया गया था. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
पुलिसिया अनुसंधान के आधार कर उक्त मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद दोनों के बीच अफेयर की बात सामने आई थी.
इसी को लेकर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत होटल जिंजर के कमरा नंबर 201 में चयनिका की हत्या कर डॉ मिर्जा शव को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर छोड़ कोलकाता फरार हो गए थे. जहां से पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था.
इसी के साथ चयनिका हत्याकांड मामले में 2 साल बाद फैसला आने से परिजन काफी संतुष्ट नजर आए. वैसे कैमरे पर कुछ बी बोलने से मना कर दिया.