लोहरदगा: बरवा टोली अजय पार्क इलाके में पानी पूरी की दुकानों में सेहत के लिए हानिकारक चीजें मिलाने की शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की गई थी. जांच में प्रथम दृष्टया कोई मिलावट नहीं पाई गई. सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के एक होटल कम रेस्टोरेंट में नकली पनीर उपयोग में लाए जाने की शिकायत मिलने पर जांच की गई और सैंपल लेकर लैब भेजा गया है.
मछली और मुर्गा की सड़क किनारे बिक्री करने वालों को दुकान हटाने का आदेश दिया गया. दुकानदारों को 15 जनवरी तक फूड लाइसेंस लेने को कहा गया है इसके बाद जांच में पकड़े जाने पर ₹25000 तक ऑन स्पॉट जुर्माना होगा. फूड सेफ्टी कानून के तहत 6 महीने की जेल और अधिकतम ₹500000 तक का भी जुर्माना हो सकता है.
स्कूल कॉलेजों के कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक और फास्ट फूड की बिक्री नहीं होगी. ऐसा पाए जाने पर शिक्षण संस्थान पर जुर्माना लगेगा. स्कूल कॉलेजों में ईट राइट जागरूकता अभियान चलेगा जिसमें पोस्टिक और सुरक्षित चीजें खाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा. स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्यान भोजन की भी सप्ताह में 1 दिन औचक जांच फुल सिक्योरिटी विभाग करेगा.