रांची: रांची जिले में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती 19 मार्च को की जाएगी. बंदोबस्ती इ लॉटरी के जरिए होगी. इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है. 18 मार्च की शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे. जिले में देसी शराब की 10, विदेशी की 14 और कंपोजिट 11 दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. बंदोबस्ती झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 की शर्तों के अनुसार होगी. दुकानें समूह को दी जाएगी.
उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती के लिए दुकानों के समूह का गठन किया जाएगा. एक समूह को न्यूनतम एक और अधिकतम तीन दुकानें दी जाएंगी. बंदोबस्ती के बाद लाइसेंस 31 मार्च 2022 तक के लिए दिया जाएगा, लेकिन अगले साल मार्च तक राजस्व, संतोषजनक संचालन पाए जाने के बाद ही लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा. वैसे दुकानदार जिन्होंने पूर्व में विभागीय नियमों का पालन नहीं किया है या जिन पर सरकारी बकाया है वह बंदोबस्ती में हिस्सा नहीं ले सकते हैं.
बंदोबस्ती के बाद लॉटरी में सफल आवेदक निर्धारित जमानत और अग्रिम राशि जमा नहीं करते है, तो आवेदन देते समय दी गयी राशि जब्त कर ली जाएगी.