रांची/लातेहार: गरीबों के राशन पर अमीर कुंडली मारकर बैठे हैं. सक्षम होते हुए भी कई लोगों ने राशन कार्ड बना लिये हैं. ऐसे लोगों को कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अनदेखी करने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उनसे बाजार दर के साथ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से वसूली की जायेगी. हाल ही में लातेहार जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. ऐसे लोगों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 18 मार्च तक का समय दिया गया है. इससे पहले रांची जिला प्रशासन ने भी कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया था.
कई लोगों के मिले हैं आवेदन
लातेहार जिले में लक्ष्य के अनुरूप राशन कार्ड निर्गत करने के लिए रिक्ति पूर्ण हो गई है. हालांकि कई अत्यंत गरीबों परिवार ने राशन कार्ड बनाने का आवेदन दिया है. इसमें दिव्यांग, असहाय, असाध्य रोगी, कुष्ठ रोगी, कैंसर, टीवी, विधवा, परित्यकता, स्वीपर, अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति-जनजाति सदस्य, कुली, मजदूर, रिक्शा, चालक आदि शामिल हैं. जिला प्रशासन ने कहा कि इन परिवारों का राशन कार्ड बनाने के लिए अपात्र-अयोग्य राशन कार्ड-कार्डधारी सदस्यों को राशन कार्ड से नाम हटाना आवश्यक है.
Also Read This:- अंकल, कहीं मेरी तरह आपके बच्चे भी अनाथ न हो जाये
पहले भी दिया गया था आदेश
जिला प्रशासन के मुताबिक पूर्व में अनेकों बार राशन कार्ड जमा करने और अपात्र सदस्यों को नाम हटाने, सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी अयोग्य और संपन्न व्यक्तियों द्वारा कार्ड सरेंडर करने में रूचि नहीं ली जा रही है. प्रावधान है कि समय-समय पर राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन की जाये. मृत, अज्ञात, बेनामी, अयोग्य एवं संपन्न हो गए परिवारों के राशन कार्ड का विलोपन किया जाये.
कल तक का समय
लातेहार जिला प्रशासन ने कहा है कि अयोग्य राशनकार्डधारियों की सूची तैयार की जा रही है. अगर अयोग्य, अपात्र, संपन्न, सक्षम, बेनामी परिवार 18 मार्च तक स्वयं राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-7 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी. खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की राशि वसूली लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के साथ बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से वसूली की जायेगी.
Also Read This:- खुशखबरी: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई गिरावट
ये आदेश दिया है प्रशासन ने
- जिन सदस्यों का राशन कार्ड नहीं है वे ऑनलाईन कराकर डीलर या प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को उसका पावती जमा करें.
- राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद इसकी लिखित सूचना डीलर को दें.
- जो सदस्य बोगस हैं, उनकी सूचना डीलर, जिला आपूर्ति कार्यालय, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को दें.
- राशन कार्ड में एक परिवार के सदस्य से अलग नाम जुड़े हुए हैं तो उसकी सूचना डीलर को दें.
- जो कार्डधारी गांव से पलायन कर गये हैं. बाहर चले गए हैं उनकी सूचना दें.
- अपात्र, संपन्न, सक्षम परिवार अपना राशन कार्ड संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार, पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर दें, ताकि अत्यंत गरीब परिवारों को इसकी स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाये.
- सभी प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधि, निगरानी समिति के सदस्य, बुद्धिजीवी, निगरानी परिषद् के सदस्य, प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस जांच में सहयोग दें, ताकि अतिआवश्यक परिवार को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके.