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पहले भवन निर्माण में खर्च हो चुके हैं 295 करोड़
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के लिए 106 करोड़ 21 लाख 46 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. इसके पहले भवन निर्माण के लिए 267.66 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, जिसमें 295 करोड़ का भुगतान हो चुका है. शेष कार्य के लिए इस राशि की स्वीकृति दी गई है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है. बैठक में कुल 25 एजेंडों को स्वीकृति दी गई.
पोस्को एक्ट के तहत 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण की स्वीकृति दी गई. इसमें जिला न्यायाधिश स्तर के 22 पद अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होंगे. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 03 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
24 कोर्ट मेनेजर के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति
झारखंड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 24 कोर्ट मेनेजर के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. रेप एंड पोस्को एक्ट के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश स्तर के 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक न्यायालय में वर्ग-III एवं वर्ग-IV के 07-07 कुल 154 (एक सौ चौवन) अराजपत्रित पदों के सृजन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के 02 न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई.
दो डॉक्टर हुए बर्खास्त
डॉ. वीरेंद्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल डोमचांच, कोडरमा को सेवा से विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई. डॉ आलोक कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़, सरायकेला-खरसावां सेवा से विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
गृह रक्षकों के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति
चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के स्थापना व्यय के लिए प्राप्त बजटीय उपबंध की राशि से लोकसभा चुनाव 2019, में प्रतिनियुक्त किए गए गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता आदि के भुगतान होने, गृह रक्षकों के मानदेय राशि में वृद्धि होने एवं आकस्मिक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के लंबित कर्तव्य भत्ता के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 32 करोड़ 6 लाख 43 हजार रुपए मात्र अग्रिम प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई. संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन करने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
नियमावली के गठन की स्वीकृति
झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2018 में अंकित प्रावधान को संशोधित करते हुए झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील वाद संख्या-7357/1996 में दिनांक 20 अगस्त 1998 को पारित न्यायादेश एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा विभिन्न LPA’S में पारित न्यायाधीश के आलोक में सहकारिता विभाग झारखंड अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों (लैंपस/पैक्स) में कार्यरत/सेवानिवृत्त सहकारिता प्रबंधकों/पेड मैनेजरों द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना राज्य सरकार अंतर्गत वर्ग-3 में की गई सेवा के साथ पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई.
पाकुड़ जिला अंतर्गत अंचल हिरणपुर के मौजा बागशीशा अंतर्निहित कुल रकबा-20 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर जवाहर नवोदय विद्यालय पाकुड़-2 की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.