रांची: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए रांची जिले में लॉक डाउन लागू है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है, जबकि निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा.
रांची जिला स्तर के लिए अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी रांची/पुलिस अधीक्षक, यातायात रांची से ली जा सकती है. अनुमंडल स्तर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, यातायात रांची/पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से अनुमति मिलेगी.
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अंचल अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी/ थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है. इस संबंध में आवेदन व्हाट्सएप नंबर 99738 15743 पर प्रेषित किया जा सकता है. निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए 24 घंटे पूर्व आवेदन देना होगा.
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रांची जिला अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, निम्न हैं:
- विधि व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले वाहन.
- अस्पताल/चिकित्सा संबंधित कार्य, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, चिकित्सक (जिनके पास आईडी कार्ड हो) एंबुलेंस इत्यादि.
- दवा या चिकित्सा उपकरण लाने वाले वाहन.
- रांची नगर निगम, रांची द्वारा सफाई कार्य में उपयोग होने वाले वाहन.
- पेयजल आपूर्ति से संबंधित वाहन.
- खाद्य सामग्री लाने वाले वाहन.
- पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एवं सीएनजी इत्यादि लाने वाले वाहन.
- जन वितरण प्रणाली के अनाज से संबंधित वाहन.