देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर पूरे देवघर में धारा 144 लागू है. ऐसे में उपायुक्त नैंन्सी सहाय के निर्देशानुसार देवघर अनुमण्डल क्षेत्र में आम जनता को खाद्यान्न एवं पशु आहार से संबंधित आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं होगा.
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देवघर अनुमण्डल क्षेत्र में उनके सुगम प्रवेश हेतु सभी थोक विक्रेताओं ट्रेडर्स को सूचित किया जाता है कि अपने झारखंड राज्य के बाहर से आने वाले खाद्यान्न व पशु आहार के वाहनों का विस्तृत व्यौरा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू होगा।