रांची: रांची जिले में जारी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री एवं आपूर्ति के संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है.
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आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाना प्रभारियों को क्षेत्र में कितनी किराना दुकानें हैं. इन दुकानों में सामान की क्या उपलब्धता है और इन दुकानों में वस्तुओं की बिक्री क्या अंकित सुलभ दर पर की जा रही है, ये सुनिश्चित करने को कहा है.
साथ ही उपायुक्त द्वारा सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अगर सामान लाने- लेजाने में किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो इस संबंध में प्रत्येक दिन सुबह 9ः00 बजे एवं शाम 5ः00 बजे जिला गोपनीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से ईमेल के माध्यम से जानकारी भेजना सुनिश्चित करें.