खूंटी: उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं फैलाव की प्रतिशत को कम करने के उद्देश्य से पूरे भारत में दिनांक 14.04.2020 तक तालाबंदी घोषित है तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पूरे खूंटी जिला क्षेत्रान्तर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है.
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वायरस की संक्रमण के फैलाव को कम करने हेतु लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. साथ ही निषेधाज्ञा में निहित शर्तों के अनुसार भी एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंध है. जनहित को देखते हुए उपायुक्त द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी भी क्षेत्र में लोग बेवजह पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं या किसी भी प्रकार का खेल का आयोजन करते हैं या सामुहिक उत्सव का आयोजन करते हैं तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तालाबंदी एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा यदि किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपना ग्रुप बनाकर बाहर घूमते हुए या साइकिलिंग करते हुए या एक जुट होकर खेलते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित बच्चों के अभिभावक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस आपदा की परिस्थितियों में जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है. कोरोना वायरस के विरुद्ध इस जंग में आमजनों का जागरूक दृष्टिकोण अपेक्षित है.