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29 मार्च से 30 अप्रैल तक किराये की दें छूट
रांची: उपायुक्त राय महिमापत रे ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के आलोक में जिले के सभी नियोक्ताओं को बगैर किसी कटौती के मजदूरों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
यह निर्देश उन्होंने शुक्रवार को दिया है. उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण का देश भर में संभावित प्रसार तथा उसके दुष्परिणाम के मद्देनजर भारत सरकार ने गत 25 मार्च से आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है.
इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. फलस्वरूप निम्न आय वाले वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
उक्त आदेश के आलोक में डीसी ने अपने निर्देश में कहा है कि वैसे मजदूर जो इस दौरान घर बैठने को मजबूर हैं उनके देय मजदूरी का भुगतान बगैर किसी कटौती के करना सुनिश्चित करें.
उपायुक्त ने यह भी कहा है कि यथासंभव सभी कर्मचारियों का भुगतान उनके खाते में सीधे किये जाएं. उपायुक्त ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किराये पर किसी को मकान दिया है तो किरायेदार को किराया भुगतान के लिए 29 मार्च से 30 अप्रैल तक उन्हें छूट दे.
इस बीच जबरन किराये की मांग न की जाए. उन्होंने यह भी कहा है कि इस दौरान किसी भी परिस्थिति में किसी भी किरायेदार से मकान खाली न कराया जाए.