जितनारायण शर्मा,
गोड्डा: उपविकास आयुक्त गोड्डा के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिए गए कि गोड्डा जिले की सीमा से सटे बिहार राज्य एवं अंतर्राज्यीय जिले के बॉर्डर एरिया को सील किया गया है.
सभी दिहाड़ी मजदूरों/अन्य व्यक्तियों के मूवमेंट को देखते हुए तथा दूसरे राज्यों एवं दूसरे जिले से आ रहे लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जानी चाहिए. गोड्डा जिले की सीमा पर (जहां बॉर्डर सील किया गया है) जितने भी क्वारंनटाईन सेंटर बनाये गए है. बाहर से आये लोगों को जांच के बाद 14 दिनों तक उसमें रखना है एवं उसके बाद ही उन्हें उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दी जाएगी.
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उप विकास आयुक्त के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क एवं हैंडवास तथा सेनिटाइजर के जरिए खुद को सुरक्षित करने का संदेश दिया.
महोदय के द्वारा चेक पोस्ट पर तैनात पदाधिकारी को कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. साथ ही साथ एफ सी आई के वाहन, सब्जी वाहन, दूध वाहन तथा इस प्रकार के रोजमर्रा कामों से जुड़े आवश्यक गाड़ियों को छूट देने के निर्देश दिए गए. बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेक करने के उपरांत उचित कागजात होने के बाद ही उसे छोड़ा जाना चाहिए.
मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गोड्डा अशोक कुमार चोपड़ा ,नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार एवं अन्य उपस्थित थे.