नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कृषि से जुड़े कामों को छूट दी गई है. इसके साथ ही हॉटस्पॉट वाले एरिया में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है.
- गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी.
- मनरेगा के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा. SEZ के तहत उत्पादन जारी रहेगा. इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है.
- ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी. केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है.
- केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है.
- साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है.
- केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है. सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है. इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है.
- कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.
- आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
- जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी.
रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो.