रांची: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड को यह आदेश दिया गया था कि छोटे मामलों में संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों को जमानत पर छोड़ा जाये तथा इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित किया जाये.
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उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के द्वारा आज दिनांक 16.04.2020 को कुल तीन मामलों की सुनवाई करते हुए उन्हें 45 दिनों के अंतरिम जमानत पर सशत्र रिहा किया गया तथा उन बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपा गया. सभी बच्चें रांची के ही निवासी थे तथा उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था भी की गयी.
डालसा की टीम के द्वारा संप्रेषण गृह में उपलब्ध कराया गया सैनिटाइजर एवं मास्क
डालसा अध्यक्ष-सह-न्यायायुक्त नवनीत कुमार के निर्देश पर डालसा की टीम के द्वारा संप्रेषण गृह में मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था आज दिनांक 16.04.2020 को किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के सचिव अभिषेक कुमार के नेतृत्व में डालसा की टीम संप्रेषण गृह पहुंचे तथा वहां कार्यरत सभी सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीगण को जेल द्वारा निर्मित मास्क दिया गया तथा संप्रेषण गृह के प्रवेश द्वारा तथा अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी. संप्रेषण गृह के सभी कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को कोरोना वायरस नामक महामारी से बचने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गयी.
डालसा सचिव के द्वारा सभी कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मियों को यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करें तथा कोई भी कर्मचारीगण यदि संप्रेषण गृह में प्रवेश करते हैं तो सैनिटाईजर तथा मास्क का प्रयोग करें. परिसार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें.
ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों को कोरोना वायरस नामक महामारी से बचाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिया गया है, उसी के अनुपालन में डालसा की टीम आज दिनांक 16.04.2020 को संप्रेषण गृह का दौरा किया.