रांची: डालसा के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देश के आलोक में 52 बंदियों को रिहा किया गया. जेल में विचाराधीन बंदियों की संख्या अत्याधिक होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय और झालसा ने इस मामले में संज्ञान लिया.
कोविड-19 महामारी को ध्यान में दखते हुए विचाराधीन बंदियों की संख्या कम करने हेतु उपरोक्त आदेश पारित किया. न्यायायुक्त नवनीत कुमार के द्वारा सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारी एवं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक पारस्परिक सहमति बनाते हुए इस मामलों के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन के नियमों के अधीन रहते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी. इसी आलोक में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा मामले की सुनवाई कर अब तक कुल 52 बंदियों को रिहा किया गया.
न्यायायुक्त नवनीत कुमार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विचाराधीन बंदियों को घर जाने के लिए यातायात की सुविधा मिले. विचाराधीन बंदी बाहर निकल कर लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करें.
उपरोक्त बंदी सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध के लिए जेल में बंद हैं. सर्वोच्च न्यायालय और झालसा के निर्देशानुसार दिये गये गाईडलाईन के अंतर्गत वे आते हैं. सुनवाई के पश्चात उन्हें अंतरिम जमानत पर 45 दिनों के लिए शर्तों के साथ निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.