नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मियों व अधिकारियों को अब एक साल तक प्रतिमाह एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने पड़ेंगे.
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इस सम्बंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी आगामी मार्च 2021 तक एक दिन का वेतन PM-cares में देंगे.
जिसमें दोनों बोर्ड
सीबीआईसी(Central Board of Indirect Taxes & Customs) Central Board of Indirect Taxes & Customs,
सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) और
डीडीओ(Drawing and Disbursing Officer) आहरण और वितरण अधिकारी ,
राजस्व विभाग शामिल हैं.
पत्र में सभी अधिकारीयों और कर्मचारियों से वेतन देने की अपील की गई है. ऐसे में यह अपील हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है की जिन्हें आपत्ति हो वो राजस्व विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से 20 अप्रैल तक मिल कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
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पत्र में यह भी कहा गया कि कोई अधिकारी व कर्मचारी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो राजस्व विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से 20 अप्रैल तक मिल कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.