दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता पत्रकार अर्नब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. वह तीन हफ्ते में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
Supreme Court stays all FIRs against Arnab Goswami except one which was filed in Nagpur and which has now been transferred to Mumbai. SC also directs Mumbai Police Commissioner to provide security to Arnab Goswami and Republic TV https://t.co/klkeYWHKvr
— ANI (@ANI) April 24, 2020
न्यायालय ने अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया है. यह एफआईआर नागपुर में दायर की गई थी और उसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है. शीर्ष अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करें.