रांची: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लोकडाउन घोषित किया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार धार्मिक सभा तथा पूजा स्थल के संबंध में आदेश जारी किया गया है. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सभा/ समागम /एकत्रीकरण पूर्णतः प्रतिबंधित है. ज्ञात है कि 24 अप्रैल या 25 अप्रैल को (चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर) इस वर्ष रमजान का महीना आरंभ हो रहा है.
उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे ने कोरोना रोकथाम के मद्देनजर पाक महीना रमजान के सम्बंध में आवश्यक आदेश जारी किया है. कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के आदेशानुसार रमजान महीने में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक अथवा सामाजिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा. इस संदर्भ में रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा किए जानेवाले धार्मिक कार्य के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित होगी –
◆ इस समुदाय के सभी धर्म गुरुओं एवम गणमान्य व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जानी है कि कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए किसी भी मस्जिद/ईदगाह में या अन्य वैसे किसी भी स्थान पर एकत्रित नमाज अदा नहीं की जाएगी और न ही इफ्तार पार्टी किया जाएगा.
◆ इस महीने में उनके द्वारा अधिक खरीददारी की जाएगी जिसमें बाजार में अधिक भीड़ भाड़ होने की संभावना होती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में भी कठिनाई होगी. इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग सह अध्यक्ष लॉकडाउन इम्पलीमेंट टास्क फोर्स के निदेशानुसार :-
◆ दुकानदारों के बीच पन्द्रह फीट की दूरी तथा दुकानदारों के सामने ग्राहकों के खड़े होने के लिए जमीन पर यथासंभव 6 फीट की दूरी का गोला बनाकर उसी गोले में ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कतारबद्ध खड़े होकर खरीदारी करें.
◆ रमजान अवधि में अनावश्यक रुप में दो पहिया या चार पहिया वाहन का उपयोग पर रोक होगा. विशेष परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो पहिया पर एक व्यक्ति और चार पहिया पर चालक सहित 2 व्यक्ति जिसमें चालक के पीछे वाले सीट पर एक बिकती बैठेंगे का भी अनुपालन किया जाए.
◆ घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा.
कोविड-19 के रोकथाम हेतु दिए गए दिशानिर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक सभाओं का आयोजन नहीं होना महत्वपूर्ण है. सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में इस बात का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में साम्प्रदायिक सौहार्द पर यथासंभव कोई प्रतिकूल असर न पड़े एवं शांतिपूर्ण सफल हो. विशेष परिस्थिति में स्वविवेक का इस्तेमाल कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को धरों में नमाज अदा करें इसे सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है.
उपायुक्त रे ने अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को वरीय प्रभार और निगरानी की जिम्मेवारी दी है तथा सभी बीडीओ और थाना प्रभारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है.