रांची: वैश्विक माहमारी कोरोना की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है. इस परिस्थिति में आम जनता को आवश्यक जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी हेतु राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति है. परन्तु कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आमजन को उनकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके इस बाबत उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई है.
उपायुक्त राय महिमापत रे के द्वारा पदाधिकारियों को इस सम्बंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम के तहत रांचीवासी कोविड-19 की सुरक्षा मानकों के अंतर्गत आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी कर सके. इस सम्बंध में एक आदेश निर्गत किया गया है तथा एडीएम लॉ एंड आर्डर को आपूर्तिकर्ता तथा आउटलेट्स को सुरक्षा मानकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य सौंपा गया है, सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग की जिम्मेवारी जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को दी गई है वहीं इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का जिम्मा जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया गया है.