मुंबईः रिजर्व बैंक ने रविवार को कहा कि बंद किए गए सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा ‘जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से मिल जाएगा. रिजर्व बैंक ने सीकेपी बैंक का लाइसेंस शनिवार को रद्द कर दिया.
केंद्रीय बैंक के इस स्पष्टीकरण से सीकेपी बैंक के 1.32 लाख जमाकर्ताओं की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद है. आरबीआई के संचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने ट्वीट किया, ”बैंक के 1,32,170 जमाकर्ताओं में से लगभग 99.2 प्रतिशत को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा.” उन्होंने कहा कि बैंक ने 2014 से ही अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया था.
चूंकि इसे उबारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया. सीकेपी बैंक की वेबसाइट के अनुसार, उसके पास 485.56 करोड़ रुपए का कुल जमा, 161.17 करोड़ रुपए के ऋण और 239.18 करोड़ रुपए का नकारात्मक नेटवर्थ है.