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ई-पास लिंक 24*7 कार्यरत है, छोटे वाहनों के लिए ई-पास निर्गत किया जाएगा
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यह ई-पास व्यवसायिक वाहनों के लिए मान्य नहीं होगा
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ई-पास लिंक http://epassjharkhand.nic.in पर आवेदक कर सकते हैं आवेदन
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ई-पास निर्गत किए जाने के पश्चात इसे वाहनों पर लगाना अनिवार्य होगा
रांची: वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कदम उठाएं जा रहे हैं. इसी कड़ी में आज जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा ई-पास की सुविधा दी गई है.
उन्होंने कहा कि ई-पास एक वेब एप्लिकेशन है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जिला अंतर्गत एवं अंतरराज्यीय ई-पास निर्गत किए जाएंगे. जिससे कि आमजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्रम में कोई समस्या न हो.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तीन प्रकार की ई-पास की सुविधा दी गई है. जिसमें एक जिला से दूसरे जिला में जाने हेतु तथा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने हेतु झारखंड सरकार द्वारा जारी ई-पास https://epassjharkhand.nic.in पर आवेदक आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह ई-पास की सुविधा केवल छोटे वाहनों के लिए दिया गया है. जैसे दो पहिया वाहन या छोटी चार पहिया वाहन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. ई-पास निर्गत करने के पश्चात इसे वाहनों पर लगाना अनिवार्य होगा.
ऐसे करें आवेदन
लॉकडाउन के दौरान जिले के लोगो को समस्या न हो इसे लेकर यह वेब एप्लिकेशन को डेवलप किया गया है. ई-पास के लिए लोगों को इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन https://epassjharkhand.nic.in आवेदन करना होगा.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये 24*7 कार्यरत होगा. इसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर अथवा प्रज्ञा केंद्र के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. जिले के किसी व्यक्ति को अगर ई-पास से संबंधित कोई समस्या हो तो वो कंट्रोल रूम से 1950 पर कॉल कर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं.