रांची: कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव के मद्देनजर वर्तमान में सरकार द्वारा पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसी परिस्थिति में इकाइयों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में स्थल निरीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है.
साथ ही, इकाइयों द्वारा प्रदूषण जांच हेतु समर्पित किये गये आवेदन का निपटान निबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है.
इसे ध्यान में रखते हुए सभी औद्योगिक इकाई, जिनसे पर्षद को लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं जिनकी संचालन सहमति की वैधता दिनांक 31 मार्च, 2020, 30 अप्रैल, 2020 और 31 मई, 2020 तक थी, संचालन समिति की वैद्यता 30 जून, 2020 तक पूर्व संचालन सहमति में शत एवं संबंधित वैद्यानिक शर्तों के अनुपालन के साथ स्थल विस्तारित किया जाता है. यह जानकारी झारखंड राज्यं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने दी.