रांची: राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. देवघर निवासी जय प्रकाश पंडित की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा रही है. जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है. लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है.
जनहित याचिका में राज्य सरकार के 7 जनवरी को जारी उस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह अदालत से की गयी है, जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए छह माह के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद जन प्रतिनिधियों को छह माह के लिए अधिकार बढ़ाने का प्रावधान नहीं है. इसलिए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा देना चाहिए.
जनहित याचिका में यह भी जिक्र किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान दुमका व बेरमो विधानसभा उपचुनाव सफलतापूर्वक कराया गया और अब मधुपुर उपचुनाव की तैयारी भी की जा रही है. ऐसे में पंचायत चुनाव भी कराये जा सकते हैं.