राँची: राज्य सरकार ने कोविड-19 के फैलाव पर अंकुश लगाने के मद्देनजर अगले आदेश तक 22 मार्च की रात 12 बजे से राज्य में चलने वाली सभी यात्री बसों,टैक्सी, जीप और ऑटो एवं कैब के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
हालांकि आवश्यक सुविधाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी, जिसमें सब्जियां, पेयजल, चारा, खाद्य सामग्री, पेट्रोल,डीजल,सीएनजी, एलपीजी व धान समेत अन्य अनाज, दूध, डेयरी उत्पाद, मेडिसीन तथा स्वास्थ्य उपकरण तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों के परिचालन पर भी कोई रोक नहीं रहेगी. इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आज आदेश जारी कर दिया.
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इससे पहले शनिवार को परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में बाहर के राज्यों से आने वाली यात्री बस के परिचालन पर रोक लगायी थी.