चाईबासा: 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र आगामी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
बंदी के दौरान 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं एवं बच्चों को आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा.
पश्चिमी सिंहभूम जिला के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के नेतृत्व में चाईबासा सदर बाजार अंतर्गत संचालित आवश्यक सामग्री विक्रेताओं के दुकानों के सामने सामाजिक अलगाव के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु 5-5 फीट की दूरी पर उजले रंग से गोलाकार आकृति का निर्माण करवाया गया है.
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सभी दुकान संचालकों को ये निर्देश दिया गया है कि दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को इस नियम के पालन की जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी और आम जनों से यह अपील की गई है कि सामग्री के क्रय विक्रय के समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु सामाजिक अलगाव के तहत जारी नियमों का आवश्यक रूप से पालन करें.
इधर, पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग विनियमन 2020 के आलोक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले अंतर्गत संचालित सभी बैंकों के कार्य करने के समय में बदलाव किया है.
दिनांक 24 मार्च से 31 मार्च तक ग्राहकों के आवश्यक बैंकिंग कार्य हेतु बैंकिंग अवधि पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
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उपायुक्त के द्वारा सभी बैंक प्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया है कि बैंकों में कार्य समाप्ति के पश्चात प्रत्येक कार्य दिवस को बैंक की साफ-सफाई/ सैनिटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे.