नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को चेतावनी दी है कि वह निवेशकों के समक्ष महत्वपूर्ण जानकारियां रखने के प्रति सावधान रहे.
सेबी ने पाया है कि टीसीएस ने अमेरिका में एक मामले में हुए नुकसान को लेकर जानकारियों को प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया है. यह चेतावनी इसी संदर्भ में है.
टीसीएस ने 16 अप्रैल 2016 को शेयर बाजारों को एपिक सिस्टम्स के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के एक मामले से संबंधित अमेरिकी अदालत के फैसले के बारे में बताया था.
सेबी के अनुसार, टीसीएस के द्वारा दी गयी जानकारी से संकेत मिलता है कि उसे इस मामले में विस्कॉन्सिन की एक अदालत में दायर मुकदमे में निर्णायक मंडल का फैसला मिला है.
हालांकि, इस सार्वजनिक में टीसीएस के खिलाफ लगाये गये 94 करोड़ डॉलर के जुर्माने का उल्लेख नहीं किया गया.
कंपनी ने 18 अप्रैल 2016 को अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करते समय इसे आकस्मिक देनदारियों के हिस्से के रूप में दिखाया था. सेबी ने कहा कि कंपनी को शेयर बाजारों को जानकारी देते समय जुर्माने का प्रमुखता से उल्लेख करना चाहिए था.